Bikru Kand में कोर्ट ने 23 आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, 8 पुलिसवालों की हुई थी हत्या

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बिकरू कांड को तीन साल से ज्यादा समय हो गया है। अब कोर्ट ने बिकरू कांड (Bikru Kand) से जुड़े गैंगस्टर मामले में 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50,50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने सातों आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया.

 

कोर्ट ने दयाशंकर अग्निहोत्री, बब्लू मुस्लिम, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडे, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, हीरू दुबे, श्यामू बाजपेयी, जहान यादव, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जय बाजपेयी,जिलेदार, राम सिंह यादव को नियुक्त किया है. गैंगस्टर मामले में. , धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. जबकि बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र, संजय,गुड्डन, प्रशांत और सुशील कुमार, को बरी कर दिया गया.

 

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गौरतलब है कि साल 2020 में बिकरू गांव (Bikru Kand) में छापेमारी करने गई पुलिस पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों ने फायरिंग कर दी थी. इस घटना में आठ पुलिसकर्मी मारे गये. इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और विकास दुबे गैंग के खिलाफ कार्रवाई की. इस कार्रवाई में विकास दुबे समेत कई बदमाश मुठभेड़ में मारे गए.

 

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