योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, बोनस में मिलेगा 30 का वेतन

UP Govt Diwali Bonus 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है। इस फैसले से पूर्णकालिक गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा बोनस में मिलेगा 30 का वेतन

Written By :

SK Sharma

Updated

November 6, 2026

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UP Govt Diwali Bonus 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है। इस फैसले से पूर्णकालिक गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा

बोनस में मिलेगा 30 का वेतन

सरकारी आदेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया गया है। इसके आधार पर, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इस योजना के दायरे में पे-मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के गैर-राजपत्रित कर्मचारी आते हैं। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से यूपी के करीब 14.82 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बोनस

योगी सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए, सप्ताह में छह दिन काम करने वाले कार्यालयों के कर्मचारियों को लगातार तीन वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें हर साल करीब 240 दिनों का काम शामिल हो। सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले कार्यालयों के लिए, प्रति वर्ष कम से कम 206 दिनों का काम अनिवार्य है। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिकतम 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1,022 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

75 प्रतिशत राशि PF खाते में जमा होगी, 25 फीसदी मिलेगी नकद

सरकारी आदेश के अनुसार, कुल बोनस राशि का 75 प्रतिशत कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत का भुगतान नकद के रूप में किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास प्रोविडेंट फंड (PF) खाता नहीं है, उन्हें नियमों के अनुसार नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के माध्यम से यह राशि दी जाएगी।
वहीं, जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हुए हैं, या जो 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी राशि नकद में मिलेगी।

इन्हें नहीं मिलेगा बोनस

उत्तर प्रदेश सरकार ने बोनस के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले लंबित हैं, उनका बोनस तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि मामले में कोई फैसला न आ जाए। हालांकि, अगर वे निर्दोष साबित होते हैं, तो उन्हें नियमों के अनुसार बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा।


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