बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस पर सोनभद्र में लगी धारा-144

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सोनभद्र —जिले में  6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस/ शौर्य दिवस पर जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से जिले की सम्पूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दी गयी है। 31 मार्च 2017 तक निषेधाज्ञा जिले में प्रभावी रहेगी।

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निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। यह पूरी जानकारी अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने दी है। 

रिपोर्ट – रवि देव पांडेय ,सोनभद्र 

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