योगी सरकार का फरमान, दीपावली पर केवल 2 घंटे ही जलाए पटाखे…

यूपी सरकार के आदेश के अनुसार रात 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे पटाखे

0 20

लखनऊ — दीपावली के त्यौहार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आतिशबाजी और पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के अनुसार रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। जिसको लेकर सीएम योगी ने संबंधित थाने के एसओ की होगी।

Related News
1 of 986

यूपी की योगी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने के लिए सामुदायिक क्षेत्र निर्धारित किया जाए। खासकर एनसीआर में इस क्षेत्र की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए। साथ ही सुरतक्षित स्थानों पर ही पटाखे जलाने और लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है। निर्देश के अनुसार कम प्रदूषण व ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जा सकता है। लड़ी वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार किया जाए। इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...