UP: हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

Azam Khan Hate Speech Case: साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को झटका लगा है। इस मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।

Written By :

SK Sharma

Updated

July 15, 2023

Azam Khan Hate Speech Case: साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को झटका लगा है। इस मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले की रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को दो साल की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट का यह फैसला सुनने के बाद सपा नेता आजम खान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा नेता आजम खान ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था।

आरोप है कि आजम खान (Azam Khan) ने इस सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना साधते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ रामपुर के शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

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