असंगठित क्षेत्र के मजदूरों व पटरी दुकानदारों पर सरकार मेहरबान, मिलेगी इतनी पेंशन

लखनऊ–योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभागार कक्ष में योजना के लिए गठित कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। आर0एम0 तिवारी, सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक हुयी प्रगति की विस्तार से जानकारी दी गयी। बैठक में उपस्थित नगर निगम के जोनल अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा अभी तक एक भी वेण्डर का पंजीयन एन0पी0एस0 टेªडर्स के अन्तर्गत नहीं कराया गया है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है। यह भी

Written By :

Shweta Singh

Updated

February 27, 2020

लखनऊ–योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभागार कक्ष में योजना के लिए गठित कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

आर0एम0 तिवारी, सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक हुयी प्रगति की विस्तार से जानकारी दी गयी। बैठक में उपस्थित नगर निगम के जोनल अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा अभी तक एक भी वेण्डर का पंजीयन एन0पी0एस0 टेªडर्स के अन्तर्गत नहीं कराया गया है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है। यह भी निर्देश दिये गयें कि शीघ्र ही कैम्प लगाकर जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से मौके पर ही वेण्डरों का एन0पी0एस0 टेªडर्स के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाये तथा उसकी रिपोर्ट दूरभाष के माध्यम से प्रत्येक कार्यदिवस को उनको उपलब्ध करायी जाये।

उन्होंने बताया कि अब सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड डे मिल कामगार, बोझ उठाने वाले कामगार, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, खेतिहर कामगार, चमड़ा कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मनरेगा श्रमिक इत्यादि को पेंशन देने जा रही है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सरकार श्रमिकों के लिए ‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’’ व छोटे खुदरा, पटरी, रेहड़ी व्यापारियों के लिए ‘‘नेशनल पेंशन योजना (एन0पी0एस0 टेªडर्स)’’ चला रही है जो एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें 18-40 आयुवर्ग के श्रमिकों व व्यापारियों को आच्छादित किया गया है। योजना में रू0-55/- से लेकर रू0-200/- मासिक अंशदान (आयु के अनुसार) करने पर उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात रू0-3000/- प्रतिमाह गारंटीड पेंशन सरकार प्रदान करेगी।