कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में बढ़ी मंत्री विजय शाह की मुश्किलें… माफी नामंजूर, SIT करेगी जांच

Vijay Shah Colonel Sophia Qureshi: भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को अस्वीकार करते हुए विशेष जांच समिति (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की यह एसआईटी 28 मई को पहली स्टेटस रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान जजों ने विजय शाह को कड़ी फटकार भी लगाई। इसके साथ ही विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस

Written By :

SK Sharma

Updated

May 19, 2025

vijay shah

Vijay Shah Colonel Sophia Qureshi: भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को अस्वीकार करते हुए विशेष जांच समिति (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की यह एसआईटी 28 मई को पहली स्टेटस रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान जजों ने विजय शाह को कड़ी फटकार भी लगाई। इसके साथ ही विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

Vijay Shah ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) पर विवादित बयान केस की सुनवाई करते हुए मंत्री विजय शाह की माफी पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए “मगरमच्छ के आंसू” हैं? कोर्ट ने कहा पहले गलती करें, फिर कोर्ट में आएं। आप एक जिम्मेदार राजनेता हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए। यह सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है। हमने आपके वीडियो देखे…आपने सार्वजनिक रूप से ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हम आपकी माफी की याचिका को खारिज करते हैं।

Vijay Shah: जांच के लिए SIT गठित

बता दें कि कोर्ट ने मध्य प्रदेश से बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी करेगा। उसने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


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