बागी आप विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य घोषित

न्यूज डेस्क — आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दलबदल के मामले में शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया। कपिल मिश्र करावल नगर से विधायक हैं। आप के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका लगाई थी। इससे पहले, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार किया था। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा की

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August 3, 2019

न्यूज डेस्क — आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दलबदल के मामले में शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया। कपिल मिश्र करावल नगर से विधायक हैं।

आप के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका लगाई थी। इससे पहले, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार किया था।

शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ‘करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूचि के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। मिश्रा का निष्कासन 27 जनवरी 2019 से प्रभावी रहेगा।अब करावल नगर की सीट रिक्त मानी जाएगी।

आप की ओर से की गई इस कर्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौं बार विधायक की कुर्सी कुर्बान , एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग – मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था। अभी सातों सीटें मोदी को अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में साठ सीटें मोदी को अभियान चलाऊंगा।