पी चिदंबरम को मिली जमानत,107 दिन बाद आएंगे तिहाड़ से बाहर

नई दिल्ली — आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत दी है। बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री करीब 107 दिन के बाद हिरासत से बाहर आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। पी. चिदंबरम 17 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई और ईडी दोनों मामले में जमानत मिलने के बाद अब चिदंबरम जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 नवंबर को

Written By :

SK Sharma

Updated

December 4, 2019

नई दिल्ली — आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत दी है।

बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री करीब 107 दिन के बाद हिरासत से बाहर आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। पी. चिदंबरम 17 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई और ईडी दोनों मामले में जमानत मिलने के बाद अब चिदंबरम जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 नवंबर को चिदंबरम द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को चुनौती दी थी और उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। तर्कों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में रहते हुए भी मामले में महत्वपूर्ण गवाहों पर पर्याप्त प्रभाव बना रहे हैं, इसपर चिदंबरम ने कहा था कि एजेंसी आधारहीन आरोप लगाकर उनके करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकती।