महिला सफाईकर्मी की हत्या के मामले में दोस्त को आजीवन कारावास

बहराइच–बेलहन महेशपुर गांव निवासी एक महिला सफाईकर्मी की हत्या के मामले में उसके मित्र को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  10 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दीवानी कचेहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के बेलहन महेशपुर गांव निवासी टीकाराम वर्मा की पत्नी मीरा देवी बलहा विकास खंड क्षेत्र में सफाईकर्मी के पद पर तैनात थी। मीरा की जान पहचान मोतीपुरवा मनगौढ़िया गांव निवासी अमिरका पुत्र भगीरथ से

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January 31, 2019

बहराइच–बेलहन महेशपुर गांव निवासी एक महिला सफाईकर्मी की हत्या के मामले में उसके मित्र को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

10 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दीवानी कचेहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के बेलहन महेशपुर गांव निवासी टीकाराम वर्मा की पत्नी मीरा देवी बलहा विकास खंड क्षेत्र में सफाईकर्मी के पद पर तैनात थी। मीरा की जान पहचान मोतीपुरवा मनगौढ़िया गांव निवासी अमिरका पुत्र भगीरथ से हुई। इसके चलते अक्सर अमिरका मीरा को अपनी बाइक पर बिठाकर ड्यूटी के लिए ले जाता था। एडीजीसी क्रिमनल ने बताया कि मीरा के पति टीकाराम ने न्यायालय में दिए गए बयान में बताया कि 19 मई 2016 को सुबह 8:30 बजे के आसपास अमिरका उसके घर आया। पत्नी को बाइक पर बिठाकर ड्यूटी के लिए ले गया। लेकिन देर रात तक जब पत्नी वापस नहीं लौटी तो उसके मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन स्विच आफ का संदेश आता रहा। अमिरका के घर पहुंचने पर वह भी घरपर मौजूद नहीं मिला। टीकाराम के मुताबिक 23 मई को उसके पत्नी का शव कतर्नियाघाट जंगल में चौकीदारपुरवा के निकट बहने वाले नाले के पास मिली।इस पर टीकाराम ने अमिरका को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने की। 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त अमिरका यादव को हत्या के मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(रिपोर्ट- अनुराग पाठक, बहराइच )