माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल

नई दिल्ली —  जाने माने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेरा कानून के उल्लंघन के मामले में दाखिल की.   बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की तिथि नियत नहीं होती है। इसे प्रतिवादी के खिलाफ कभी भी तामिल किया जा सकता है। पटियाला कोर्ट ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट के पिछले साल के अपने फैसले को हटा

Written By :

admin

Updated

November 8, 2017

नई दिल्ली —  जाने माने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेरा कानून के उल्लंघन के मामले में दाखिल की.

 

बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की तिथि नियत नहीं होती है। इसे प्रतिवादी के खिलाफ कभी भी तामिल किया जा सकता है। पटियाला कोर्ट ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट के पिछले साल के अपने फैसले को हटा लिया है। 

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या पर आरोप लगाया है कि उसने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है ।