Truck Driver Strike: ड्राइवरों की हड़ताल के चलते लखनऊ में मचा हाहाकार! पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें

Truck Driver Strike : केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर देशभर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने चक्काजाम कर दिया है।

Written By :

SK Sharma

Updated

January 2, 2024

Truck Driver Strike : केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर देशभर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने चक्काजाम कर दिया है। नए कानून के विरोध में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ड्राइवर हड़ताल पर चले गये हैं। ट्रक ड्राइवरों के विरोध का असर अब कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है।

वहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की अफवाह फैल गई है। जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर तेल भराने के लिए जगह-जगह पर कतारें लंबी देखने को मिल रही हैं। जिन्हें दो लीटर पेट्रोल लेना है वे भी अफवाह के कारण पांच लीटर से ज्यादा तेल भरवा रहा है। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं ड्राइवरों की हड़ताल शांतिपूर्वक नहीं रही। कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबरें भी सामने आईं। कुछ जगहों से ट्रैफिक जाम, अराजकता और पुलिस द्वारा हल्के बल प्रयोग की भी खबरें सामने आ रही है।

पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइन

उधर, पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उनके पास 3 जनवरी तक पेट्रोल और डीजल उपलब्ध था। लेकिन, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे मंगलवार यानी आज शाम तक ही तेल खत्म हो जाएगा। वहीं, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण स्कूल बसों और एंबुलेंस के पहिए जाम होने का खतरा मंडराने लगा है।

ये भी पढ़ें..नए साल के पहले दिन ISRO ने रचा इतिहास, XPoSat का लॉन्च रहा सफल, अब Black-Hole का खुलेगा राज

क्यों हड़ताल पर गए ड्राइवर

बता दें कि में ‘हिट एंड रन’ पर नये कानून को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) में अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड (IPC) के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। इसमें ‘हिट एंड रन’ से बेहद सख्ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्यायिक संहिता का हिस्सा है।

इस कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर यदि किसी की मौत हो जाती है तो वाहन चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर वाहन चालकों में आक्रोश है। वहीं इस कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं।

ये भी पढ़ें..कमल बनकर अब्बास ने युवती को फंसाया, फिर रेप कर बनाया धर्मांतरण का दबाव, विरोध पर श्रद्धा की तरह टूकड़े करने की दी धमकी

ये भी पढ़ें.नम्रता मल्ला की हॉट क्लिप ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा, बेली डांस कर लूट ली महफिल

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)