शराब की दुकानों के समय को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

योगी सरकार ने अब रात 10 बजे तक प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमित दे दी है. लेकिन ये छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों की दुकानों के लिए है. जहां पर रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं.

Written By :

SK Sharma

Updated

October 28, 2020

देश के साथ यूपी में फैली कोरोना महामारी के चलते अभी भी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर पूरी तरह से राज्य की सरकारों ने छूट नहीं दिया है. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. योगी सरकार ने शराब की दुकानों के समय को लेकर नया फरमान सुनाया है.

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दरअसल योगी सरकार ने अब रात 10 बजे तक प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमित दे दी है. लेकिन ये छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों की दुकानों के लिए है. जहां पर रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं.

Liquor Shops

सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें…

योगी सरकार के फैसले के मुताबिक सबसे बड़े सूबे में शराब की दुकानों
को खोलने और बंद करने के समय में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे की इजाजत होगी.

गौरतलब है कि महामारी से लोगों को बचाने के लिए मार्च में सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. जिसमें सिर्फ जरूरी वस्तुओं को खोलने की छूट दी गई थी. इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद 4 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गाइडलाइंस के तहत शराब की बिक्री को लेकर अनुमति थी.

पहले 10 से 9 तक था दुकानें खोलने का समय…

इससे पहले सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत थी. लेकिन बाद सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया था. अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

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