हाईकोर्ट ने खारिज की जयाप्रदा की याचिका, आज़म की सांसदी को दी थी चुनौती

लखनऊ–हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता आजम खान की संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली जयाप्रदा की याचिका खारिज कर दी है। जयाप्रदा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बतौर वकील बहस की।  याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन को चुनौती निर्वाचन याचिका द्वारा ही दी जा सकती है, जबकि वर्तमान याचिका एक रिट याचिका है। जिसे संविधान

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June 14, 2019

लखनऊ–हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता आजम खान की संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली जयाप्रदा की याचिका खारिज कर दी है। जयाप्रदा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बतौर वकील बहस की। 

याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन को चुनौती निर्वाचन याचिका द्वारा ही दी जा सकती है, जबकि वर्तमान याचिका एक रिट याचिका है। जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल करते हुए, अधिकार पृच्छा रिट जारी किये जाने की मांग की गई है।

लिहाजा वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र रामपुर होने के कारण याचिका लखनऊ बेंच में पोषणीय नहीं है। रामपुर का ज्यूरिशडिक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के तहत आता है।