सूचना आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

बहराइच–शारदा सहायक परियोजना इंटर कालेज गिरिजापुरी के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जनसूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सूचना आयोग ने डीआईओएस के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोतवाली देहात के जगतापुर गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिहींपुरवा के शारदा सहायक परियोजना इंटर कालेज गिरिजापुरी के संबंध में जनसूचना मांगी थी। इंटर कालेज में नियुक्ति व अन्य कई बिंदुओं पर डीआईओएस से सूचना मांगी गई थी। लेकिन उनको सूचना नहीं मिली। जिस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मामले

Written By :

Shweta Singh

Updated

November 21, 2019

बहराइच–शारदा सहायक परियोजना इंटर कालेज गिरिजापुरी के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जनसूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सूचना आयोग ने डीआईओएस के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोतवाली देहात के जगतापुर गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिहींपुरवा के शारदा सहायक परियोजना इंटर कालेज गिरिजापुरी के संबंध में जनसूचना मांगी थी। इंटर कालेज में नियुक्ति व अन्य कई बिंदुओं पर डीआईओएस से सूचना मांगी गई थी। लेकिन उनको सूचना नहीं मिली। जिस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया।

राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मामले की सुनवाई करते हुए जनसूचना नहीं देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडेय के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीआईओएस के वेतन से अर्थदंड की वसूली किए जाने के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को पत्र भी भेजा है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक, बहराइच)