Bhopal: अब भिखारियों की खैर नहीं…भीख देना-लेना दोनों अपराध, होगी कार्रवाई

Beggars Free Capital: एमपी की राजधानी भोपाल में भीख मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया कि राजधानी में अगर कोई भी भीख देता है या भीख मांगने को बढ़ावा देता है तो दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही कोलार में नगर निगम के आश्रय गृह को साधुओं का आश्रम बना दिया गया है। सर्वे कराया जा रहा है और साधुओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। Beggars Free

Written By :

SK Sharma

Updated

February 4, 2025

Beggars Free Capital: एमपी की राजधानी भोपाल में भीख मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया कि राजधानी में अगर कोई भी भीख देता है या भीख मांगने को बढ़ावा देता है तो दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही कोलार में नगर निगम के आश्रय गृह को साधुओं का आश्रम बना दिया गया है। सर्वे कराया जा रहा है और साधुओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

Beggars Free Capital: इन स्थान किए गए चिन्हित

उन्होंने कहा कि कोई भी अपने बच्चों से गुब्बारे आदि नहीं बेच सकेगा, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में दो-तीन ऐसे स्थान भी चिन्हित किए गए हैं, जहां भिखारी सक्रिय हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 3 फरवरी को एक आदेश जारी कर ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023’ की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।

भिखारियों को देने के रूप में कुछ भी देना अथवा उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया गया है, इस आदेश का उल्लंघन करने पर भिक्षुकों को भिक्षा के रूप में कुछ भी देने अथवा उनसे कोई भी सामान खरीदने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में दर्ज होगा केस

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि भिक्षावृत्ति में लिप्त अधिकांश लोग नशाखोरी एवं अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, जहां मुख्य मार्ग आदि पर सिग्नल होता है, वहां इन भिखारियों के कारण दुर्घटना आदि की संभावना बनी रहती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।


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