26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की NIA हिरासत 12 दिन के लिए बढ़ी

Tahawwur Rana: पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमले (26/11 terror attack ) के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी है। NIA ने कोर्ट से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को आदेश सुनाया। कड़ी सुरक्षा के बीच को कोर्ट में हुआ पेश राणा की 18 दिन की NIA हिरासत समाप्त होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान

Written By :

SK Sharma

Updated

April 28, 2025

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Tahawwur Rana: पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमले (26/11 terror attack ) के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी है। NIA ने कोर्ट से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को आदेश सुनाया।

कड़ी सुरक्षा के बीच को कोर्ट में हुआ पेश

राणा की 18 दिन की NIA हिरासत समाप्त होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने दलील दी कि 17 साल पुरानी आतंकी हमले की साजिश के जाल को समझने और इससे जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राणा की हिरासत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के लिए उसे अलग-अलग जगहों पर ले जाना जरूरी है।

NIA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने दलीलें रखीं, जबकि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा ने राणा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले रिमांड आदेश में अदालत ने एनआईए को हर 24 घंटे में तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच कराने और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की इजाजत देने का निर्देश दिया था।

10 अप्रैल को अमेरिकी से लगाया गया भारत
गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी। 4 अप्रैल को समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद राणा को भारत लाया गया था। तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया।


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