Abbas Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Abbas Ansari: पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर मामले में उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। Abbas Ansari का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत

Written By :

SK Sharma

Updated

March 7, 2025

Abbas Ansari

Abbas Ansari: पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर मामले में उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी।

Abbas Ansari का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि वह ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने का निर्देश दिया गया है।

Abbas Ansari: कोर्ट ने रखी ये शर्तें

इसके अलावा, अगर अब्बास अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ में जाना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट और जिला पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने अंसारी को लंबित मामलों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अंसारी को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है।

इसी तरह के आरोप लगाने वाली उनके खिलाफ दर्ज FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर दूसरी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में सभी गवाह पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए यह संभव नहीं है कि वह गवाहों को धमकाएं। दरअसल अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी।


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