मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी बेल

0 178

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए के दिन की जमानत दी है। अदालत ने सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि, इस दौरान दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर कई पाबंदियां रहेंगी

ये भी पढ़ें..UP Weather: यूपी में इस दिन दस्तक देगा मानसून? मौसम वैज्ञानिकों ने की भविष्यवाणी

अदालत ने कुछ घंटे की जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। जमानत की अवधि के दौरान सिसोदिया अपने घरवालों के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में आप नेता को केवल घरवालों से ही मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वो मोबाइल या इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।

Related News
1 of 615

गौरतलब है कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले भी अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी लेकिन पत्नी की सेहत स्थिर होने के कारण उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आरोपी भी बनाया है।

भी पढ़ें..कमल बनकर अब्बास ने युवती को फंसाया, फिर रेप कर बनाया धर्मांतरण का दबाव, विरोध पर श्रद्धा की तरह टूकड़े करने की दी धमकी

ये भी पढ़ें.नम्रता मल्ला की हॉट क्लिप ने बढ़ाया सोशल मीडिया का पारा, बेली डांस कर लूट ली महफिल

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...