महिलाओं और लड़कियों को घूरने और छूने पर अब होगी जेल !

लोगों के घूरने का तरीका अक्सर महिलाओं और लड़कियों को असहज कर देता है। नजरों के पीछे छिपी गंदी मानसिकता जानते हुए भी पहले किसी के घूरने का विरोध करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं

Written By :

SK Sharma

Updated

August 20, 2022

लोगों के घूरने का तरीका अक्सर महिलाओं और लड़कियों को असहज कर देता है। नजरों के पीछे छिपी गंदी मानसिकता जानते हुए भी पहले किसी के घूरने का विरोध करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, महिलाओं को गंदी नियत से छूना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

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संशोधित अधिनियम के तहत, बस कंडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा। इतना ही नहीं महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी।

कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा। नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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