दिल्ली में Work From Home पर करें विचार: केंद्र और सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनिच्छा व्यक्त की है। इसके बजाय उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में कारपूलिंग का विकल्प चुनने की सलाह दी है। एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या दिल्ली में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है, यह कहते हुए कि कार्रवाई से वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और

Written By :

Anjali Tripathi

Updated

November 17, 2021

केंद्र सरकार ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनिच्छा व्यक्त की है। इसके बजाय उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में कारपूलिंग का विकल्प चुनने की सलाह दी है। एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या दिल्ली में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है, यह कहते हुए कि कार्रवाई से वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए मंगलवार देर रात वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की ओर भी ध्यान दिलाया। CAQM के नवीनतम निर्देश ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले को छोड़कर 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित एनसीआर शहरों में प्रतिबंध को चौड़ा कर दिया है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार चौथे दिन ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी रही क्योंकि बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 379 दर्ज किया गया था।निर्देशों की एक श्रृंखला में, सीएक्यूएम ने एनसीआर राज्य सरकारों को कम से कम 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी। इसने एनसीआर के सभी शहरों में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध को भी बढ़ा दिया है।

सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशों के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के लिए, आयोग ने पांच राज्यों को 22 नवंबर से पहले एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी द्वारा नियमित आधार पर निर्देशों की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

 

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