न्यू ईयर का जश्न पड़ेगा भारी, यूपी सरकार ने जारी की गाइड लाइन

उत्तर प्रदेश में नए साल (New Year) के जश्न को लेकर योगी सरकार ने गाइड लाइन की है। इसके तहत कोविड-19 और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा।

Written By :

SK Sharma

Updated

December 29, 2020

उत्तर प्रदेश में नए साल (New Year) के जश्न को लेकर योगी सरकार ने गाइड लाइन की है। इसके तहत कोविड-19 और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा। इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

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वहीं कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पाल कराया जाए। नववर्ष (New Year) पर मनाए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है।

न्यू ईयर पार्टी पर सरकार के दिशा-निर्देश

New Year कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा।

इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी।

ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।

गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी।

साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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