आठ साल पहले की थी युवक की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बहराइच — दौलतपुर गांव में आठ साल पूर्व हुए जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। मोतीपुर थाना अंतर्गत बनपिपरी बेलागौढ़ी गांव निवासी रामवृक्ष की तीन एकड़ जमीन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में है। इस जमीन के कुछ हिस्से को दौलतपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी इंद्रबली ने जोत लिया था। जिसको लेेकर विवाद चल रहा था। 20 मार्च 2011 को जब रामवृक्ष अपने लड़के दामोदर, अच्छेलाल, सुरेश आदि के साथ मिलकर जोतने

Written By :

SK Sharma

Updated

October 21, 2019

बहराइच — दौलतपुर गांव में आठ साल पूर्व हुए जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

मोतीपुर थाना अंतर्गत बनपिपरी बेलागौढ़ी गांव निवासी रामवृक्ष की तीन एकड़ जमीन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में है। इस जमीन के कुछ हिस्से को दौलतपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी इंद्रबली ने जोत लिया था। जिसको लेेकर विवाद चल रहा था। 20 मार्च 2011 को जब रामवृक्ष अपने लड़के दामोदर, अच्छेलाल, सुरेश आदि के साथ मिलकर जोतने पहुंचा तो बड़कऊ उर्फ बांकेलाल, बौना, इंद्रबली व बिहारी दो अज्ञात लोगों के साथ मौके पर आ गए।

बड़कऊ ने तमंचे से दामोदर के ऊपर फायर झोंक दिया। अच्छेलाल व रामवृक्ष को भी चोट आई। दामोदर की मौत हो गई। इसका मुकदमा चल रहा था। डीजीसी क्रिमनल मुन्नूलाल मिश्र व एडीजीसी मनोज सिंह ने बताया कि सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बड़कऊ उर्फ बांकेलाल पर दोषसिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि बौना, इंद्रबली, लालजी व राम मनोहर को दोषमुक्त कर दिया है।

(रिपोर्ट- अनुराग पाठक,बहराइच)