17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने का आदेश वापस

लखनऊ–उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में अब यू टर्न लिया है। प्रदेश सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। बता दें कि योगी सरकार ने बीती 24 जून को एक आदेश जारी कर 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश को गलत बताया था। अदालत ने कहा था राज्य सरकारों को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। संसद मे कानून बनाकर भारत सरकार ही आदेश जारी कर सकती है। कोर्ट

Written By :

Shweta Singh

Updated

November 1, 2019

लखनऊ–उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में अब यू टर्न लिया है। प्रदेश सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है।

बता दें कि योगी सरकार ने बीती 24 जून को एक आदेश जारी कर 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश को गलत बताया था। अदालत ने कहा था राज्य सरकारों को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। संसद मे कानून बनाकर भारत सरकार ही आदेश जारी कर सकती है।

कोर्ट ने फौरी तौर पर माना कि सरकार का फैसला गलत है और सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। संसद ही एससी-एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारों को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।