क्या है वक्फ बोर्ड ? जिसके संशोधन को लेकर मचा बवाल…
Waqf Amendment Bill , नई दिल्ली: संसद में आज पुराने वक्फ कानूनों में संशोधन के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। विधेयक पेश होते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस विधेयक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है।
अब राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ नेता जहां इस विधेयक के समर्थन में हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक पर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है, जिससे सियासत गरमा गई है।
दरअसल ज्यादातर लोगों ने वक़्फ़ को नाम सुना तो है लेकिन जानते नहीं है कि यह होता क्या है और यह कैसे काम करता है। किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या Waqf Board में तब्दीली का असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है। तो आइये जानने की कोशिश करते है कि क्या होता है वक़्फ़…
Waqf क्या होता है?…
वक्फ का मतलब है…मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र-धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का किसी भी व्यक्ति द्वारा दान देना। वक़्फ़ शब्द अरबी भाषा वक़ूफ़ से बना है जिसका मतलब होता है ठहरना यानि रुकना। इसी से बना वक़्फ़ और यह एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन- कल्याण को समर्पित है।
इस्लाम में कहा जाता है कि वक़्फ़ दान का एक तरीका है। जो अपनी चल और अचल संपत्ति को दान कर सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक रुपये से लेकर एक इमारत तक दान कर सकते हैं जो कि वक़्फ़ हो सकता है, बशर्ते वो जनकल्याण के मकसद से दान कर दिया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है ‘वाकिफ’।
क्या होता है वाकिफ?…
अब सवाल यह आता है कि वाकिफ क्या है और इसका क्या काम होता है तो आपको बता दें कि वाकिफ़ का तात्पर्य होता है, किसी विषय या व्यक्ति के बारे में विशेष ज्ञान वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। इस्लामिक मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाया गया था जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है।
सरकार का मकसद क्या है?
सरकार ने विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन बताया है। इसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 किया जाएगा।
संशोधन की क्यों पड़ी आवश्यकता ?
सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक के पीछे उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों के खिलाफ है। अगर संशोधन हुआ तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया तो वक्फ की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी।
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