कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कुर्की के आदेश

लखनऊ–रेल संचालन को बाधित करने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने कुशीनगर तुमकही के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तत्कालीन विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू एक जन आंदोलन के दौरान रेलवे लाइन पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रेल की पटरी पर बैठकर ट्रेनें रोक दी गयी और संचालन बाधित किया गया। इसी मामले में घटना वाले दिन यानी 19 अगस्त 2008 को कुशीनगर के आरपीएफ थाना कप्तानगंज में आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा के

Written By :

Shweta Singh

Updated

October 26, 2019

लखनऊ–रेल संचालन को बाधित करने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने कुशीनगर तुमकही के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तत्कालीन विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू एक जन आंदोलन के दौरान रेलवे लाइन पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रेल की पटरी पर बैठकर ट्रेनें रोक दी गयी और संचालन बाधित किया गया। इसी मामले में घटना वाले दिन यानी 19 अगस्त 2008 को कुशीनगर के आरपीएफ थाना कप्तानगंज में आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा के तहत उनपर मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई कुशीनगर में होने लगी, लेकिन अजय वहां हाजिर नहीं हो रहे थे।

इसी बीच यह मामला प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट आ गया। जहां सुनवाई के दौरान पुन: अजय के विरूद्ध वारंट जारी हुआ, लेकिन अजय की ओर से पुरानी प्रक्रिया के तहत अदालत के आदेश की अनदेखी जारी रही। जिस पर नाराज कोर्ट ने इस मामले में अजय के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट को तामिल कराने के साथ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।