UP में 15 जुलाई से पूरी तरह बैन होगी पॉलीथीन,नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा

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लखनऊ — उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किर दिया।प्रदेॆश में अब आप प्लास्टिक के कप, पॉलीथिन व गिलासों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

योगी सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्‍य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 15 जुलाई से प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा।

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हालांकि अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं हो पाया है कि 15 जुलाई से यूपी में प्‍लास्टिक बेचने या इस्‍तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगेगा या फिर सजा का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला पर्यावरण को बचाने और प्रदेश में अंधाधुंध हो रहे प्‍लास्टिक के इस्‍तेमाल को रोकने के लिए लिया है। यदि ऐसा होता है तो कैबिनेट से पास की गई पॉलिसी के मुताबिक, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बता दें कि प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की ओर से उनके कार्यालय के ट्विटर अकाउंट के जरिये घोषणा की गई है ‘हमने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्‍लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है मैं आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के बाद प्‍लास्टिक के कप, गिलास, और पॉलीथीन का इस्‍तेमाल किसी भी स्‍तर पर न हो। इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी’। योगी आदित्‍यनाथ का कहना है कि पॉलीथीन प्रदूषण का कारक है। इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है।

हालांकि, इससे पहले भी अदालत के निर्देश पर 21 जनवरी, 2016 को पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने इसके उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 19 के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। कुछ दिनों तक इसमें सख्ती रही। बाद में ढिलाई बरतने के कारण यह दोबारा चलन में आ गई। अब योगी सरकार इसमें प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 15 जुलाई की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। 

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