कॉन्स्टेबल से लेकर IPS अफसर तक की वर्दी को लेकर सख्त निर्देश जारी…

यूपी पुलिस विभाग में तैनात सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक की वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। ये निर्देश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जारी किया है।

Written By :

SK Sharma

Updated

October 27, 2020

यूपी पुलिस विभाग में तैनात सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक की वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। ये निर्देश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जारी किया है।

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डीजीपी ने जारी किए निर्देश…

डीजीपी की ओर से जारी इन निर्देशों के मुताबिक, सिख धर्म के पुलिसकर्मियों के अलावा किसी भी पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। सिख धर्म के लोगों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन शेव रखना होगा। इसके साथ ही इन निर्देशों में कहा गया कि धार्मिक आधार पर बाल, दाढ़ी रखने के लिए पुलिसकर्मियों को अपने आलाधिकारी से इजाज़त लेनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले को यूपी पुलिस के लिए काफी सख्त और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हितेश चंद्र अवस्थी

वर्दी को लेकर लिया बड़ा फैसला

बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि, सावन, बच्चे के मूल में जन्म, परिवार में किसी की मृत्यु के बाद बाल या दाढ़ी कटवाना वर्जित रहता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिसकर्मी अपने विभाग के प्रमुख से इजाजत लेकर बाल और दाढ़ी रख सकता है। इसके साथ ही पुलिस की वर्दी पहनते समय शर्ट के बटन से लेकर जूतों के रंग को लेकर भी डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक स्पोर्ट्स शू, सैंडल या फिर चप्पल पहनने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है।

इतना ही नहीं, फिल्मस्टार की तरफ स्टाइल में वर्दी पहन कर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी डीजीपी ने सख्त तेवर दिखाए हैं और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिना वर्दी के ड्यूटी कर रहे दबंग पुलिसकर्मियों पर भी डीजीपी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इन नियमों का पालन सिपाही से लेकर आईपीएस तक को करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि गलत वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मियों को जरूर रोका और टोका जाए।

इसलिए मचा था बवाल…

गौरतलब है कि हाल ही में बागपत के रामाला थाने में तैनात दरोगा इंतसार अली को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने के आरोप में जिले के एसपी ने निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया था। दरोगा इंतसार अली का कसूर सिर्फ इतना था कि दाढ़ी वो विना अनुमित के दाढ़ी रख रहे थे।

SI Intesar Ali

इस पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, दाढ़ी कटवाने के बाद इंतसार अली को बहाल भी कर दिया गया है, जिसके बाद अब डीजीपी ने इसे लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

पुलिस विभाग द्वारा बने नियम के मुताबिक पुलिस बल में तैनात रहते हुए सिख समुदाय को छोड़कर कोई भी पुलिसकर्मी दाढ़ी नहीं रख सकता। अगर कोई रखना चाहता है तो उसे विभाग से अनुमति लेनी होगी।

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