कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन…

कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कई राज्यों में उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। इसके चलते बुधवार शाम यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी।

Written By :

SK Sharma

Updated

March 18, 2021

कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कई राज्यों में उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। इसके चलते बुधवार शाम यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी।

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COVID19 cases

प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले यात्रियों की रेलवे और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कोविड के प्रोटोकोल का सख़्ती से पालन करवाया जाए।

दस्तक अभियान शुरु..

दस्तक अभियान के तहत घर-घर भ्रमण करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स से हाल ही में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी लेने के लिए सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

10 मई तक धारा 144 लागू…

Coronavirus

दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है।प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और परीक्षाओं के बीच कोरोना से बचाव के लिहाज से ये फैसला लिया गया है।

आदेश के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही थियेटर, मॉल, स्कूल और कॉलेज जैसे जगहों पर कोरोना के लक्ष्ण वालों लोगों को सख्त तौर पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

ये है नई गाइडलाइन…

इसके साथ ही सभी दुकानदारों को मास्क और ग्बल्स का इस्तेमाल करना होगा। मास्क नहीं लगाने वाले खरीददार को बिक्री नहीं की जाएगी। दो पहिया वाहन चालकों को मास्क और हेलमेट लगाना जरूरी होगा।

चौराहों पर मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा, 10 साल से कम और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। ब्यूटी पार्लर और सेलून में फेस शील्ड के साथ काम करने की इजाजत होगी।

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