अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…
मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है।
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है।
यह भी पढ़ें-लखनऊ: मुख्यमंत्री आवास के पास डबल मर्डर से मचा हड़कंप !
गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। इन गतिविधियों को छोड़कर सभी को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति
1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
ये भी पढ़ें..UP में सख्त होगी साप्ताहिक बंदी, CM योगी ने दिए कड़े निर्देश
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। )