अनलॉक 3.0 : यूपी सरकार ने जारी की गाइड लाइन, शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहेगा लॉक
कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों व जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति
अनलॉक 3.0 की गाइड लाइन के लिए केन्द्र का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने भी अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों व जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है।
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इसके अलावा सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस बारे में 14 जुलाई 2020 को जारी शासनादेश प्रभावी रहेगा।
इन्हें नहीं मिलेगी छूट..
वहीं सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिला प्रशासनों को भेजे गए दिशा निदेर्श में कहा है कि अनलॉक 3.0 के दौरान अन्तरार्ष्ट्रीय हवाई सेवा, मेट्रो रेल के अलावा सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान नहीं खुलेंगे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) व मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है।
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