बहराइच — कोतवाली नानपारा के एक गांव में तीन साल पहले हुए गैंगरेप के मामले में एडीजे अष्टम ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों के ऊपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कोतवाली नानपारा के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी 29 अप्रैल 2016 को अपने भाई के साथ घर के छत पर सो रही थी। तभी गांव निवासी विश्वनाथ पुत्र जग्गू और सतगुरू पुत्र दुलारे छत पर पहुंच गए। किशोरी का चद्दर खींचकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सभी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
एडीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)