आज रात से दो पहिया वाहनों को भी देना होगा टोल टैक्स,इन्हें मिलेगी छूट !
लखनऊ — अगर आप भी लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के जरिए सफर करने वाले हैं, वो भी अपने दो पहिया वाहन से तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।दरअसल लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर 19 जनवरी आधी रात से चार पहिया के साथ दो पहिया वाहनों को भी भारी टोल टैक्स देना होगा।
दरअसल लखनऊ से आगरा तक का सफर सुहाना और सुरक्षित तो होगा साथ ही इस सफर में लोगों को अपनी जेब भी ढीली करनी पडेगी। इतने लम्बे रास्ते में सिर्फ दो टोल प्लाजा होंगे। एक लखनऊ में तो दूसरा आगरा के पास। बाकी टोल सब साइड वे बने होंगे जहां पर अलग अलग तरीके के छोटे टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। मैन रोड से इन टोल प्लाजाओं से रफ्तार में कोई रुकावट नहीं आएगी।
वहीं उद्योग मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लखनऊ से आगरा तक पूरा सफर करने पर चार पहिया वाहनों से 570 रुपये का बतौर टोल टैक्स वसूले जाएंगे।इसके साथ ही दो पहिया वाहनों से भी 285 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा।
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स
दो पहिया वाहनों को भी देना होगा टोल,
दो पहिया वाहनों पर 285 रुपए टोल टैक्स,
कार जीप का 570 रुपए टोल टैक्स,
मिनी बस,मिनी ट्रक को देना होगा 905 रुपए,
बस, ट्रक को पड़ेंगे 1815 रुपए,
भारी निर्माण वाहनों का 2785 रुपए टोल टैक्स,
7 एक्सल वाहनों को 3575 रुपए देने होंगे,
राष्ट्रीय राजमार्ग से 1.5 गुना ज्यादा है टोल।
वहीं मंत्री सतीश महाना ने बताया कि एक्सप्रेस वे के किनारे लोगों की सुविधाओं के लिए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ लोगों की सुविधाओं के लिए फूड प्लाजा खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे पर दिशा सूचक लगाने का काम पूरा हो चुका है और सुरक्षा के लिए फैंसिंग करा दी गई है।
इन्हें मिलेगी टोल टैक्स में छूट
एक्सप्रेस वे पर जाने वालों में विशिष्ट लोगों को टोल टैक्स से छूट दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों को छूट दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधान मंडलों के विरोधी दल के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज,विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष को टैक्स नहीं देना होगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज, केंद्रीय व राज्य मंत्रियों, राज्य सरकार के सचिव व आयुक्त दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्तियों को छूट है। सरकारी वाहन, सरकारी काम में लगी गाड़ियों, रक्षा मंत्रालय,अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी, एम्बुलेंस को छूट है।