व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के पक्ष में SC का बड़ा फैसला, जरूर पढ़ें…
दिल्ली-- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A के तहत आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी का नियम हटा दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC ) ने फैसला सुनाया।
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