UP पंचायत चुनाव : ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए नया आदेश जारी, करना होगा जरूरी…
उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सख्त मनाही की है।