3 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने माता-पिता को लगाई फटकार
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में भारतीय अभिभावकों की क्लास ली है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों को तीन साल की उम्र से पहले प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करना माता-पिता का गैरकानूनी काम है.