69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को दिया झटका !

कट ऑफ 60-65 से नीचे वाले शिक्षामित्रों पर लटकी बेरोजगारी की तलवार

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यूपी के 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार के मौजूदा कटऑफ को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से हजारों शिक्षामित्रों को झटके को तौर पर देखा जा रहा है।

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि सभी शिक्षामित्रों को एक मौका और मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया।

शिक्षक

60-65 से नीचे कट ऑफ वालों पर लटकी तलवार

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इस फैसले का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के उन मौजूदा शिक्षामित्रों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है जिनका कट ऑफ 60-65 से नीचे रह गया था। उनको एक बार और परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर कट ऑफ मार्क्स ले आ पाएंगे तो सहायक शिक्षक के तौर पर नौकरी होगी नहीं तो बेरोजगार।

37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

गौरतलब है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हुआ। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी।

 

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