नई दिल्ली–सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने असंतोष व्यक्त किया है।
शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड मुहैया कराया जाए। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने असंतोष जताया है। ऐतिहासिक विवाद पर कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि वह फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटिशन या रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकता है।