सुनंदा पुष्‍कर मौत मामलाः शशि थरूर को कोर्ट ने माना आरोपी

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न्यूज डेस्क — सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता और कोच्चि से लोकसभा के सांसद शशि थरूर को समन भेजा है. इस मामले में शशि थरूर को 7 जुलाई को अदालत के सामने पेश होना होगा.

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दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत में शशि थरूर को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में आईपीसी की धारा 498 यानी उत्पीड़न और धारा 306 खुदकुशी की धारा लगाई गई थी.पुलिस ने अपने 14 मई के आरोपपत्र में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी से क्रूरता का आरोप लगाया है. थरूर पर भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं लगी हैं उसमें 10 साल तक जेल हो सकती है.

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत जनवरी 2014 में एक फाइव स्टार होटल में हुई थी. मौत के 4 साल बाद तक पुलिस इस मामले में जांच करती रही, कई बार थरूर से पूछताछ भी की. जिसके बाद पुलिस ने पिछले महीने थरूर को आरोपी बनाते हुए अदालत में चार्जशीट दायर की थी.

बता दें कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी और 17 जनवरी 2014 को सुनंदा मृत पाई गईं. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. थरूर तिरूवनंतपुरम से लोकसभा सांसद है.

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