उद्यान निदेशक का आदेश-‘आलू भण्डारण की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं’
लखनऊः उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डाॅ0 एस0बी0 शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसानों की औद्यानिक उपज (फल एवं शाक भाजी) को शीतगृहों में भण्डारण की शीघ्रता से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
जिससे कि उनके उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि शासनादेश में फल एवं शाक भाजी को बंद से मुक्त किया गया है। डाॅ0 एस0बी0 शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 6.15 लाख हे0 क्षेत्रफल आलू से आच्छादित है। सितम्बर 2019 में वर्षा होने से आलू की बुआई में विलम्ब एवं मार्च 2020 में वर्षा एवं ओलावृष्टि से आलू की खुदाई प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि आलू की खुदाई एवं भण्डारण 15-20 दिन विलम्ब से हो रहा है तथा तापमान लगातार बढ़ने से शीतगृह में औद्यानिक उत्पाद को शीघ्र भण्डारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
उद्यान निदेशक ने जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के आलू को शीतगृह में भण्डारण करने के सम्बंध में जो समस्याएं आएं वे अपने जनपदों के जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उनका निस्तारण करने हेतु हर सम्भव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यदि आलू बीज लाने-ले जाने एवं भण्डारण में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो इसके निस्तारण हेतु उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ0 आर0के0 तोमर (मो0 7905043742) एवं उप निदेशक उद्यान डाॅ0 डी0पी0 यादव (मो0 9415185500) से सम्पर्क कर किसानों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।