सड़क पर थूका तो लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना…
सड़क पर थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर भी लगेगा जुर्माना...
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए यूपी में सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही है. जिसके तहत गाड़ी चलाते समय अगर थूका () या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल सरकार लोगों में साफ़ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है.
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कैबिनेट से पास कराने की तैयारी
बता दें कि योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है. नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं.
गौरतलब है कि शहरों में साफ़ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं. चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फ़ैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है. प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा.
गंदगी अनुसार लगेगा जुर्माना
गाड़ी चलाते समय गंदगी फेकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए, छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा.
इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा.
इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा. थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लगेगा. कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा.
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