सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 27 महीने बाद जेल से हुए रिहा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आखिरकार 27 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आखिरकार 27 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने पर सपा नेताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इसके अलावा अखिलेश भी आजम खान को जेल से रिहा होने पर ट्वीट करके उनका स्वागत किया है। बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है।
अखिलेश यादव आज़म खान की रिहाई पर किया ट्वीट:
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज़म खान की रिहाई को लेकर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा। श्री आज़म ख़ान जी के जमानत मिलने पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं। पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!
सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।
झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022
आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल:
बता दें कि आज कल शिवपाल यादव काफी एक्टिव दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने आजम के जेल से बाहर निकलते ही इसे सत्य की जीत बताकर सरकार पर निशाना साधा तो अपने पुराने साथी के स्वागत के लिए जेल के दरवाजे तक पहुंच गए।
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
लम्बे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह आज पूर्ण हुई है।
आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।
उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है।
भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है।
नमन।— Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) May 19, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत:
जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कथित धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने दिया है। दोनों जजों ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना कोतवाली, रामपुर, उत्तर प्रदेश में 2020 के अपराध कांड संख्या 70 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नियम व शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। ’
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