Lockdown-4.0 की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनसे आप है अनजान

देश में आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत..

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कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में आज सोमवार से लॉकडाउन 4.0  (Lockdown)शुरू हो गया है जो 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें बहुत-सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें भी हैं, तो दफ्तर भी।

कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्‍यू जारी रहेगा। आइए जानते है लॉकडाउन 4.0 की कुछ महात्वपूर्ण बातें जिससे आप है अनजान…

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1. चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे।

2. कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा। इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.

3. सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है।

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4. अब एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन जा सकेंगे। लेकिन, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. लॉकडाउन 4 (Lockdown) में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा पाएंगे। हालांकि आईपीएल शुरू होगा या नहीं अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।

6. कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर अब पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाने जुर्माना लग सकता है।

7. लॉकडाउन 4 में अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा अब शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, इसके साथ ही प्रेगनेंट महिला, 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का घर से बाहर निकलना मना है।

8. शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ यही नहीं इन सबको आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी।

9. पिछले लॉकडाउन (Lockdown) की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी।

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