दिल्ली-एनसीआर में जलेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

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न्यूज डेस्क — सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ किया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य हिस्सों में बेचा जा सकता है।

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कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु, पांडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पटाखे फोड़ने का वक्त बढ़ाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु और पांडुचेरी की सरकारें स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक दो घंटे का अपना टाइम स्लॉट चुन सकती हैं।

वहीं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए पटाखों की बिक्री पर बैन के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री लाइसेंसी विक्रेता ही कर सकेंगे और देश में कहीं भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया था कि दीवाली पर पूरे देश में सिर्फ दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

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