लखनऊ में 2 January तक धारा 144 लागू, जानें योगी सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। यह फैसला आगामी त्योहार के कारण लिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। होटल-रेस्तरां, मॉल, बार और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा के अनुसार लाउडस्पीकर बजाने के आदेश दिए गए हैं।
इतना ही नहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है, ”आगामी क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में 24.12.2023 से 02.01.2024 तक धारा 144 लागू की गई है।
- लखनऊ शहर में संचालित सभी बार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल आदि में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस आशय की सूचना भवन परिसर के बाहर चस्पा करवाना संबंधित संचालक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी होगी। समस्त पुलिस उपायुक्त, जोंस को निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धितों के साथ सेमीनार आयोजित कर दिये गये आदेशों/निर्देशों से उन्हें पूर्णतया अवगत करायें।
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- होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान आदि पर आयोजक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वह लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित मानकों के भीतर नियंत्रित रखे ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। परिसरों में के अंदर या बाहर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित हों, निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को टिकट/प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- जिस बार संचालक/प्रबंधक को स्थायी अथवा अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है, वह लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करेगा तथा किसी भी स्थिति में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानून के अलावा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।”
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