राहुल-प्रियंका की संभल दौरे की कोशिश नाकाम, पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से भेजा वापस
Rahul Gandhi Sambhal Visit : लोकसभा में विपक्ष की नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी कई कांग्रेस नेताओं के साथ यूपी के हिंसा प्रभावित संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल-प्रियंका के काफिले को दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर के पास रोक दिया गया है। काफी देर तक पुलिस और उनके बीच तनातनी चली। लेकिन पुलिस ने उन्हें संभल नहीं जाने दिया।
Rahul Gandhi बोले- यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ
पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, “हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस हमें मना कर रही है। वे हमें वहां जाने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर वहां जाना मेरा अधिकार है। लेकिन फिर भी मुझे रोका जा रहा है।” उन्होंने कहा, “मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं। मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं। लेकिन तब भी वे नहीं माने और अब वे हमसे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आ गए तो वे हमें जाने देंगे। यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है।”
इस दौरान राहुल ने हाथ पर संविधान की तख्ती उठाकर कहा, “यह संविधान के खिलाफ है। हम वहां जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है। लेकिन हमें रोका जा रहा है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “यह नया भारत है, जिसमें संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस नए भारत में अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, हम लड़ते रहेंगे।”
Rahul Gandhi Sambhal Visit: प्रियंका ने भी जताई नाराजगी
राहुल गांधी की बहन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने भी उन्हें रोके जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में उनका संभल जाना संवैधानिक अधिकार है। उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वह जाकर पीड़ित परिवारों से मिल सकें।
राहुल गांधी अकेले जाकर पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं। लेकिन, पुलिस इस पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है।” बता दें कि राहुल गांधी बुधवार सुबह अपने पार्टी नेताओं के साथ संभल जाने के लिए निकले थे। लेकिन, जैसे ही वह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, उन्हें यूपी पुलिस ने रोक लिया। संभल में फिलहाल धारा 163 लागू है।
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