लखनऊ: कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट सील

जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा पूर्व में 80 टीमो का गठन थानेवार किया गया था। जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने

Written By :

Shweta Singh

Updated

July 18, 2020

जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा पूर्व में 80 टीमो का गठन थानेवार किया गया था। जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएगी।

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उक्त समस्त टीमो के द्वारा आज अपनी कार्यवाही में तेज़ी लाते हुए आज जनपद में विभिन्न स्थानों पर टीमो और FSDA की टीमो के द्वारा कार्ययवही की गई। जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए है कि किसी भी दशा में कोविड प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालो को बख्शा नही जाएगा। टीमो द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत है-

1) जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देशानुसार डी0ओ0 फ़ूड शैलेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज गोमती नगर स्थित होटल कसाया इन का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में होटल द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किया जाना होते पाया गया। जिसके लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट व FSDA की टीम ने कार्यवाही करते हुए उक्त होटल के किचन व रेस्टोरेंट्स को सील किया गया।

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2) जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देशानुसार डी0ओ0 फ़ूड द्वारा हजरतगंज स्थित ओपेन एयर रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में रेस्टोरेंट के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किया जाना होते पाया गया। जिसके लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट व FSDA की टीम ने कार्यवाही करते हुए उक्त रेस्टोरेंट्स को सील किया गया।

3) कार्यवाहियो के क्रम में हेजल नट बेकरी गोमतीनगर, स्पेंसर रिटेल लिमिटेड फन माल, शर्मा स्वीट भूतनाथ आदि को कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में शिथिलता बरतने पर नोटिस जारी किया गया।

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4) साथ ही बर्मा बिस्कुट भूतनाथ, दस्तरख्वान रेस्टोरेंट हजरतगंज, गणपति स्वीट्स जानकीपुरम, फोर सीजन रेस्टोरेंट फैज़ाबाद रोड, इन्द्राणी रेस्टोरेंट इंद्रानगर, रश्मि स्वीट्स, महेश मनारोवर निरालानगर, निवि कैफे राजाजीपुरम, व्रन्दावन रेस्टोरेंट निशातगंज, सैनिक ढाबा, ढिंढोरा रेस्टोरेंट चौक आदि में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग होते पाया गया परन्तु समस्त रेस्टोरेंट में पल्स ऑक्सिमिटर का उपयोग नही होता पाया गया जिसके लिए समस्त प्रतिष्ठानों को पल्स ऑक्सिमिटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।