3 दारोगा व 9 सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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पुलिस की पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में कोर्ट ने 3 दारोगा व 9 सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. यही नहीं सीजेएम कमल सिंह ने एसओ सांगीपुर से सात दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और स्वयं जांच करने को कहा है.

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पुलिस की पिटाई से हुई थी मौत…

बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ के सांगीपुर इलाके में दबिश के दौरान पुलिस की पिटाई से वृद्ध मकबूल खान की मौत हो गई थी. वहीं सांगीपुर इलाके के बाबूतारा गांव में दबिश के दौरान पुलिस की पिटाई से वृद्ध मकबूल खान की मौत के मामले में सीजेएम ने तीन दरोगा और नौ सिपाहियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, आरोपियों में सांगीपुर थाने में तैनात रहे तत्कालीन एसओ प्रमोद सिंह का नाम भी शामिल है.

ये पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा मुकदमा

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दरअसल लालगंज इलाके के बाबूतारा गांव निवासी रमजान खान ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि 19-20 सितंबर 2020 को तत्कालीन सांगीपुर एसओ प्रमोद सिंह, दरोगा रामअधार यादव, गणेशदत्त पटेल, सिपाही राममिलन, श्रवण कुमार, रविशंकर, रामनिवास और पांच अज्ञात सिपाहियों ने घर में घुसकर उसके पिता मकबूल की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने मनमानी करते हुए अपनी मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करा दिया. वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम कमल सिंह ने एसओ सांगीपुर से सात दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और स्वयं जांच करने को कहा है.

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