पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की ये प्रक्रिया अपनाने के लिये अदालत में याचिका
नयी दिल्ली– दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र, आप सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो “गिरफ्तारी के लिये एक जैसी मानक प्रक्रिया” विकसित करें।
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वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर याचिका में केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वह किसी व्यक्ति को “अवैध रूप से हिरासत में रखने या गिरफ्तार करने पर समग्र मुआवजा नीति और प्रक्रिया भी तैयार करें।”
अधिवक्ता पायल बहल के जरिये दायर की गई याचिका में यह भी मांग की गई कि गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज मिलें और उसके परिवार या दोस्तों को भी इस बारे में पुलिस द्वारा सूचित किया जाए। इस मामले को सुनवाई के लिये सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है।
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याचिका में यह भी मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस अपने सभी थानों में गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों में कानूनी सहायता के लिये वकीलों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराए।
याचिका में केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने की मांग भी की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर अब तक कोई एकरूप दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है।