यूपी में निजी दफ्तरों के साथ इन दुकानों को खोलने की इजाजत
लखनऊ में बुधवार से नाई की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, मॉल, रेस्टोरेंट को छोड़कर अन्य दुकानें खुलेंगी..
लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच 43 दिन बाद राजधानी सामान्य होती दिख रही है। इसी के साथ लखनऊ में 43 दिन बाद बुधवार से शहर में नाई की दुकानों (shops), ब्यूटी पार्लर, मॉल, रेस्टोरेंट को छोड़कर अन्य दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि, शर्त होगी कि ये दुकानें (shops) एकल हों, बाजार में न हों और हॉटस्पॉट इलाकों में न हों। इनके साथ ही बाई, प्लंबर, धोबी भी घरों में काम कर सकेंगे, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
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इन्हें मिली खोलने की इजाजत
वहीं, जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी सेक्टर के ऑफिस, सॉफ्टवेयर कंपनी, प्राइवेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां के डिपो ऑफिस, आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स के कार्यालय सुबह सात से शाम 07 बजे तक खोलने की अनुमति डीएम ने दे दी है। हालांकि, हॉटस्पॉट इलाकों में ऑफिस बंद होंगे। वहीं, एकल दुकानों (shops) से जुड़े टेक्नीशियन, मैकेनिक, स्टेशनरी व बुक सेलर शॉप (shops) खोल सकेंगे। लेकिन, दो हफ्तों तक स्कूल-कॉलेजों के साथ शैक्षणिक संस्थान जैसे कोचिंग व ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी बंद ही रहेंगे।
इन शर्तों के साथ खुलेंगे ऑफिस
बता दें कि निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय बुलाए जाएंगे। बाकी घर से काम करेंगे। जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा। सभी कर्मचारियों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाया जाएगा। बैठक में पांच से अधिक लोग नहीं शामिल होंगे। कार्यालय में सामाजिक एवं शारीरिक दूरी बनाए रखना के नियम का अनुपालन करवाया जाएगा। परिसर में दिन में तीन बार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। कार्यस्थल पर फेसकवर, मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
कार्यस्थल पर भोजनावकाश में कर्मचारी इकट्ठा नहीं होंगे। प्रवेश, निकासी एवं कॉमन स्थान पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा) की जाएगी। गुटखा, तंबाकू आदि के प्रयोग व थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कर्मचारियों के लिए संचालक को प्रशासन से ई-पास भी जारी करवाना जरूरी होगा।
ऑफिस खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया
डीएम ने बताया कि प्रशासन ने दफ्तर खोलने की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया है। कोई भी कंपनी मालिक mpladmla@gmail.com पर मेल करके फॉर्म मंगा सकता है। फॉर्म को भर कर कंपनी के लैटर हेड पर तय मानकों के पालन का शपथपत्र बनाकर इसी आईडी पर मेल किया जा सकता है। एकनॉलेजमेंट मिलने के बाद संबंधित थाने में दस्तावेज की प्रति जमा करने के बाद नियमानुसार दफ्तर खोला जा सकता है।
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